पटना (बिहार)। चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान नियमों का पालन नहीं करने पर सख्ती दिखाते हुए बिहार में 27 लोगों को चुनाव लड़ने पर तीन साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने पिछले चुनाव में उम्मीदवार द्वारा चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने के कारण एक्शन लेते हुए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया है। आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 (क) के तहत कार्रवाई की है। उम्मीदवारों को चुनाव के बाद 30 दिनों के अंदर सारे खर्च का ब्यौरा देना होता है। ब्यौरा नहीं देने पर नियम का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई हुई है। प्रतिबंध 3 साल के लिए लगाया गया है। सभी लोगों की लिस्ट संबंधित क्षेत्र के जिलाधिकारियों के पास भेज दी गई है।
विदित हो कि चुनाव आयोग ने जिन 27 लोगों पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया है, वे अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र के हैं। बिहार विधानसभा क्षेत्र हथुआ से संजय मौर्य और फारुख खान, गायघाट से रघुनाथ प्रसाद सिंह, कुम्हरार से सुबोध कुमार, हायाघाट से मोहम्मद अरशद और रामसखा पासवान, कुशेश्वरस्थान से तुरंती सदा, बेनीपुर से ताराकांत झा, बेनीपुर से जितेंद्र पासवान और अनंत कुमार, औरंगाबाद से संजीत चौरसिया, कुटुंबा से रंजीत कुमार, कुढ़नी से सरजीत सुमन, अशर्फी शनि, अभय कुमार ,पूजा कुमारी और कुमार विजय, केवटी से विजय कुमार, अशोक झा, खगड़िया से बबीता देवी, पातेपुर से लखींद्र पासवान, परबत्ता से सतीश प्रसाद सिंह, भोरे से जानकी देवी, शर्मा देवी तथा बेलदौर विधानसभा क्षेत्र से बिंदु देवी पर प्रतिबंध लगाया गया है।