पटना (बिहार) । राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए वार्ड वार मतदाता सूची तैयार करने के लिए सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजा है। विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची के आधार पर 14 से 28 दिसंबर तक वार्ड वार मतदाताओं को बांटा जाएगा। इसकी सूची तैयार होने के बाद आयोग वार्ड वार मतदाता सूची का प्रकाशन 19 जनवरी को करेगा। प्रारंभिक मतदाता सूची पर संबंधित प्रखंड कार्यालय में 20 जनवरी से आठ फरवरी तक आपत्ति स्वीकार किए जाएंगे।
19 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी फाइनल सूची
28 दिसंबर तक वार्ड वार तैयार होगी मतदाता सूची
– 19 जनवरी को जारी होगी प्रारंभिक मतदाता सूची
– 20 जनवरी से आठ फरवरी तक ली जाएगी आपत्ति
आठ फरवरी के बाद नहीं ली जाएगी आपत्ती
आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि आठ फरवरी के बाद किसी भी स्थिति में आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन 19 फरवरी को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आपत्ति का निष्पादन 20 जनवरी से ही प्रारंभ हो जाएगा। संबंधित प्रखंड के बीडीओ संबंधित वार्ड के बीएलओ के माध्यम से आपत्ति की जांच करेंगे।
20 जनवरी से मतदाता बनने के लिए आवेदन
सचिव ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए एक जनवरी 2021 में 18 वर्ष पूरा करने वाले राज्य के सभी व्यस्क नागरिक मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधित वार्ड के प्रखंड कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए बीएलओ की भी सहायता ले सकते हैं। विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में शामिल नहीं होने की स्थिति में भी नाम शामिल कराने के लिए आवेदन 20 जनवरी से आठ फरवरी तक कर सकते हैं। आवेदन के साथ संबंधित वार्ड के वासी होने का प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
छह पदों के लिए करेंगे मतदान
आयोग के अनुसार एक मतदाता छह पदों के लिए मतदान करेंगे। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, सरपंच, पंच तथा वार्ड सदस्य के लिए अलग-अलग मतदान करेंगे। अप्रैल-मई में संभावित पंचायत चुनाव में मतपत्र के स्थान पर इस बार ईवीएम का प्रयोग किए जाने पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। केरल व कुछ अन्य राज्यों में ईवीएम से पंचायत चुनाव संपन्न कराए गए हैं।