पटना (बिहार)। राज्य में नई गाइडलाइन के अनुसार मंगलवार से बसों का परिचालन आरंभ हो गया है। बिहार में छह सितंबर तक जारी लॉकडाउन के तहत प्रावधानों में कुछ बदलाव किए गए हैं। साथ ही सब्जी व मांस-मछली आदि आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के समय में भी बदलाव किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसले किए गए।
जानकारी हो कि सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है। परिवहन सचिव ने बताया कि बिहार में टैक्सी व कैब को छोड़कर बसों आदि सार्वजनिक परिवहन के साधनों पर रोक लगी थी। अब 25 अगस्त से राज्य में बसों एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों का परिचालन निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाने लगा है। बसों के परिचालन के दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। ड्राइवर व कंडक्टर से लेकर यात्रियों तक सभी को मास्क पहनना होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित बस संचालक या मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी बसों के परमिट रद किए जा सकते हैं।
बसों के परिचालन के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। वाहन को प्रतिदिन धुलवाना व साफ-सुथरा रखना होगा। हर ट्रिप के बाद सैनिटाइज कराना होगा। ड्राइवर एवं कंडक्टर को साफ कपड़े पहनने हाेंगे। मास्क व ग्लब्स भी पहनने होंगे। वाहन के अंदर एवं बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों संबंधी पोस्टर/ स्टिकर लगाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पम्पलेट यात्रियों के बीच वितरित कराएंगे। वाहन में प्रवेश व निकासी के समय शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराएंगे। वाहन में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा। वाहनों में सैनिटाइजर उपलब्ध रखेंगे।
ड्राईवर एवं कंडक्टर वाहन में प्रवेश व निकासी से पूर्व यात्रियों को हाथ साफ करने हेतु सैनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे। वाहन की प्रतिदिन धुलाई एवं साफ-सफाई सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक ट्रिप के बाद बस की सफाई करेंगे, सैनिटाइज करेंगे। प्रवेश व निकासी के समय यात्रियों से शारीरिक दूरी का पालन कराएंगे।
बस के यात्रियों को सफर करते समय मास्क अवश्य पहनना है। बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश से पूर्व सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे। वाहन की रेलिंग का उपयोग कम से कम करेंगे। चढ़ते-उतरते समय शारीरिक दूरी का पालन करेंगे। वाहन के अंदर पान, खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग नहीं करेंगे। बस या टैक्सी स्टैंड में यत्र-तत्र नहीं थूकेंगे।
-विदित हो कि जिला प्रशासन अपने क्षेत्र के प्रत्येक बस व टैक्सी स्टैंड पर दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेगा। यह टीम सुनिश्चित करेगी कि बसों में शारीरिक दूरी, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकाॅल का पालन किया जा रहा है। निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जा रहे हैं। यात्रियों से निर्धारित किराया ही वसूला जा रहा है। परिचालन संबंधी उपरोक्त निर्देश परमिट की शर्तों के पार्ट माने जाएंगे। उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा वाहन मालिकों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं बरती जाने वाली सावधानियां संबंधी पम्पलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराएगा, जिसका वितरण यात्रियों के बीच किया जाएगा। बस व टैक्सी स्टैंडों पर अनाउंसमेंट की व्यवस्था कर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव संबन्धी उपायों की जानकरी देंगे। साथ ही लोगों को भीड़ न लगाने, यत्र-तत्र न थूकने, मास्क पहनने आदि की हिदायतें भी दी जाएंगी। निकायों द्वारा बस स्टैंडों पर आवश्यक साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।