पटना (बिहार)। कोरोना संक्रमण और विधानसभा चुनाव को देखते हुए दुर्गापूजा के मद्देनजर बिहार सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। गृह विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज डीआईजी , सभी जिलों के डीएम, सभी जिलों के एसपी – एसएसपी और रेल एसपी को निर्देश जारी कर दिया है।
गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि दुर्गापूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घरों में ही किया जायेगा। मंदिरों में पूजा पंडाल या मंडप का निर्माण किसी विशेष थीम पर नहीं किया जाएगा। गरबा डांडिया रामलीला के अलावा किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं होगा। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।
नीतीश सरकार के इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं होगा। ऐसा करने पर भीड़ जमा होने की आशंका है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का प्रयोग तथा सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट का अनुपालन करना आवश्यक होगा। उक्त दिशा निर्देशों का उलंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रवंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भादवि की धारा 188 एवं अन्य सुसंगीत धाराओं के तहत कानूनी कारवाई की जाएगी।
जानकारी हो कि शहर के पूजा पंडालों के निर्माण से टेंट पंडाल व्यवसाय को काफी आमदनी होती रही है। दुर्गापूजा के दौरान पंडाल निर्माण पर रोक लगने से टेंट कारोबारियों में मायूसी है।